अब बिना रिफ्रेशर कोर्स के नहीं होगा सस्पेंड लाइसेंस बहाल, 20 अप्रैल से बदले नियम

:- सारथी सॉफ्टवेयर में ऑटो रिवोकेशन बंद, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बाद ही मिलेगा लाइसेंस

मोनाल एक्सप्रेस, देहरादून। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए सस्पेंड किया गया है, उनकी बहाली बिना “रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स” पूरा किए नहीं होगी।

परिवहन विभाग के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 21 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि लाइसेंस बहाल कराने से पहले संबंधित व्यक्ति को पुनश्चर्या प्रशिक्षण (रिफ्रेशर कोर्स) पूरा करना होगा। यह प्रशिक्षण केवल धारा 12 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल, संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एजेंसी से ही मान्य होगा।

अब तक सस्पेंशन अवधि पूरी होने के बाद लाइसेंस स्वतः (ऑटो रिवोकेशन) बहाल हो जाता था, लेकिन 20 अप्रैल 2026 से यह सुविधा बंद कर दी गई है। अब लाइसेंस धारकों को पहले रिफ्रेशर कोर्स का प्रमाण पत्र सारथी पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके सत्यापन के बाद ही उनका लाइसेंस दोबारा सक्रिय किया जाएगा।

इस नए नियम का उद्देश्य यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों को दोबारा जागरूक करना और सड़कों पर अनुशासन बढ़ाना है।

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“सस्पेंड किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की बहाली अब केवल रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने के बाद ही संभव होगी। इससे चालक यातायात नियमों के प्रति अधिक जागरूक होंगे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी।”

– संदीप सैनी, आरटीओ प्रशासन, देहरादून

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