
देहरादून: सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान गहन मंथन और विचार-विमर्श के बाद उत्तराखंड की आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी गई। जिसके बाद अब उत्तराखंड में देशी-विदेशी शराब सस्ती होने की उम्मीद है। यह नई आबकारी नीति उत्तराखंड में आगामी एक अप्रैल से लागू होगी।
● आबकारी नीति के तहत प्रविधान-
उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड में शराब 20 रुपये महंगी रखी जाएगी। इस निर्णय से उत्तराखंड में शराब के दाम में 100 से 300 रुपये तक प्रति बोतल की कमी आ जाएगी। प्रति बोतल तीन रुपये महिला कल्याण, युवा कल्याण व खेल विभाग और गौवंश संरक्षण के लिए बतौर सेस वसूला जाएगा। यानी हर विभाग को प्रति बोतल शराब की बिक्री पर एक रुपए मिलेगा। एक अनुमान के अनुसार, चार से पांच लाख बोतल शराब प्रतिदिन बिकती है। इसके मुताबिक, प्रति विभाग को हर माह एक से डेढ़ करोड़ राजस्व मिलने की उम्मीद है।
● वहीं, अब एकल नक्शे पास कराने की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। इसके तहत नक्शे के लिए एफिडेविट के साथ आवेदन करें, सात दिन में अगर प्राधिकरण ने आपत्ति नहीं लगाई तो भवन निर्माण शूरू कर सकते हैं।
● व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस शुल्क देना होगा सलभर में एक बार।
इसके तहत एक साल तक व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस के लिए पुराना शुल्क लिया जाएगा। एक साल बाद वाहन की फिटनेस के लिए नया शुल्क लागू किया जाएगा।