रिश्वत देने वाले जेई को तीन वर्ष का कारावास, 50 हजार जुर्माना

देहरादून: विशेष न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल की अदालत ने 10 साल पुराने मामले में लोकायुक्त कार्यालय के अधिकारी को रिश्वत देने के आरोपी कनिष्ठ अभियंता(जूनियर इंजीनियर) को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, विसिलेंस विभाग की टीम ने नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं की जांच को अपने पक्ष में करवाने की एवज में कनिष्ठ अभियंता जयप्रकाश सिंह लोकायुक्त कार्यालय के अधिकारी मान सिंह रावत को 50 हजार रुपये रिश्वत देते हुए 19 मार्च 2012 को गिरफ्तार किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *