देहरादून : राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे / आहरित वेतन के समतुल्य ‘अवकाश वेतन’ देय होगा।” राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किए जाने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 126942/XXVII (7)/ई-19943/2022 दिनांकः 01.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश के बिन्दु संo viii को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
“राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे / आहरित वेतन के समतुल्य ‘अवकाश वेतन’ देय होगा।”
शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.06.2023 को आदेश लागू होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।