कुल्हाड़ी से पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कैद

देहरादून: उत्तरकाशी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरूबख्श सिंह की कोर्ट ने कुल्हाड़ी से पति की हत्या करने वाली पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
दरअसल, उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के राजस्व क्षेत्र हिमरौल गांव के जसपाल ने वर्ष 2020 में टिहरी गढ़वाल के कंडीसौड़ निवासी काजल से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद जसपाल और काजल परिवार से अलग होकर रहने लगे। 11 मई 2021 को उनके घर में एक बच्ची ने जन्म लिया, लेकिन 14 जून 2021 की रात काजल ने अपने पति की हत्या की और घटना की सूचना पड़ोस में जयपाल के बड़े भाई के बच्चों को दी। गांव में पहुंची राजस्व पुलिस ने काजल की निशानदेही पर वह कुल्हाड़ी भी बरामद की जिससे उसने पति की गर्दन पर वार किया था। 16 जून 2021 को काजल को राजस्व पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजस्व पुलिस ने इस मामले में विवेचना की। 10 सितंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह रावत ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत में काजल को दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। काजल की बच्ची भी उसके साथ जेल में है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *