पशुपालकों को गाय-भैंस खरीद पर अनुदान, मजदूरी संहिता-2026 को मंजूरी; हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के लिए 40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को हरी झंडी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, रोजगार, श्रमिक हित, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेल, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी।
बैठक में सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गौ एवं भैंस खरीद पर अनुदान देने, उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 और औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी देने के साथ ही हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए करीब 40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण, राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 पद सृजित करने तथा गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने के लिए समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने जैसे अहम निर्णय लिए गए।
सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी मिलेगा अनुदान
कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का विस्तार करते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना का लाभ देने का फैसला किया है। अब लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। पहले वर्ष में करीब 2128 पशुपालकों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
मजदूरों के हित में अहम प्रावधान
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन भुगतान, डिजिटल भुगतान तथा समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन जैसे प्रावधान लागू होंगे।
इसके साथ ही उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों, हड़ताल एवं तालाबंदी की प्रक्रिया और श्रमिकों के लिए री-स्किलिंग फंड जैसे प्रावधान शामिल हैं।
हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के लिए करीब 40 हेक्टेयर भूमि
कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता के अनुसार करीब 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे हाईकोर्ट के लिए प्रस्तावित आधुनिक न्यायिक आधारभूत ढांचे के विकास का रास्ता साफ होगा।
राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 पद होंगे सृजित
गौलापार, हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पदों के लिए आउटसोर्स व्यवस्था को भी स्वीकृति दी गई है। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलेगी।
मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना के विस्तार से हरिद्वार की कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ धार्मिक पर्यटन, व्यापार, औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली
समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास, भोजन, शैक्षणिक वातावरण और सर्वांगीण विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
ईको टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में संशोधन किया गया है। समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण और स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया जाएगा।
पेयजल योजनाओं के हस्तांतरण का नया प्रोटोकॉल
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग तथा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को योजनाओं के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
भर्ती प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी
उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा संशोधन विनियमावली-2026 को मंजूरी देते हुए स्केलर पदों की भर्ती में 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और भर्ती को आयोग की चयन प्रणाली के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।
जीएसटी कानून में संशोधन को मंजूरी
केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य की कर व्यवस्था को राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप अद्यतन किया जा सकेगा।
इसके अलावा बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के नामांकन में संबंधित समुदाय को प्रतिनिधित्व देने, सहकारी समिति नियमावली में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने समेत अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
सरकार के अनुसार कैबिनेट के फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, खेल, न्यायिक आधारभूत ढांचे, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। राज्य सरकार ने इन निर्णयों को जनकल्याण, पारदर्शी प्रशासन, रोजगार सृजन और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।