देहरादून। उत्तराखंड शासन ने नगर निकाय निर्वाचन 2024 के लिए नगर पालिका एवं नगर निगम आरक्षण नियमावली 2024 जारी कर दी है। राज्य के 102 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण नियमावली जारी होने के बाद जनवरी में चुनाव होने की संभावना है।
बीते गुरुवार को उत्तराखंड शासन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर नियमावली जारी की है। जिलों के डीएम आरक्षण की अधिसूचना पर सुझाव और आपत्ति मांगेंगे। प्रदेश में स्थानीय निकाय का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था। तब से स्थानीय निकायों में प्रशासनिक अधिकारी प्रशासक की भूमिका में काम देख रहे हैं।