खाने-पीने की चीजों में थूका तो इस कानून के तहत होगी सख्त कार्रवाई

 देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सजग नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबा जैसे व्यवसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला आते ही, उनके निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और समस्त जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि वे होटल/ढाबा एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही, इन संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर जोर दिया जाए। खुले स्थानों पर चल रहे खाद्य कारोबारियों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की सहायता ली जाए।

इस दिशा में पहली कार्रवाई मसूरी क्षेत्र में की गई, जहां अभियुक्तों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए रैंडम चेकिंग की जाएगी। इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 274 BNS और उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।

उन्होंने आदेश दिए कि यदि इस प्रकार की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के अंतर्गत भी सख्त कार्रवाई की जाए।

डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके।

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