
जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि यह विदेशी महिला वह छह मार्च से त्यागी रोड स्थित एक होटल में ठहरी थी। लेकिन होटल संचालक ने इसकी सूचना पुलिस (एलआईयू) को नहीं दी।
नियमानुसार, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में किसी होटल या रिजॉर्ट में रुकता है तो सूचना 24 घण्टे के अंदर पुलिस को देनी होती है। शहर कोतवाल केसी भट्ट के अनुसार, होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।