अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित, सौरभ और अंकित दोषी करार, उम्र कैद की सजा मिली

देहरादून। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड मामले में कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इन पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी सुनाया है। करीब दो साल और आठ माह तक कोर्ट में सुनवाई चली है। एसआईटी ने 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया। इस फैसले पर सभी की नजरें थीं। 28 मार्च 2023 से मामले में ट्रायल शुरू हुआ था। पौड़ी जनपद के यमकेश्वर में वनंतरा रिसार्ट में रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय युवती 18 सितंबर 2022 से लापता थी। छह दिन बाद उसका शव 13 किमी दूर चीला नहर के बैराज में मिला था। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर युवती की हत्या, साक्ष्य गायब करने व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के आरोप हैं। पुलकित आर्य वर्तमान में अल्मोड़ा, अंकित देहरादून व सौरभ टिहरी जेल में बंद है। सुरक्षा कारणों और एहतिहात के लिए कोर्ट के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी ने अदालत परिसर के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की थी।

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