मंदिर में प्रवेश वर्जित प्रकरण में अब दूसरे पक्ष ने दर्ज करवाया मुकदमा

देहरादून: उत्तरकाशी जनपद में मोरी विकासखण्ड के सालरा मंदिर में प्रवेश करने के मामले में अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई का मामला सामने आया था। अब प्रकरण में दूसरे पक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया है। मंदिर समिति के सदस्य करतार सिंह के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के निर्देश के तहत थाना मोरी में युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। उस पर मंदिर में तोड़फोड़ और धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाने का आरोप है।
आरोप है कि बीती नौ जनवरी की रात को बैनोल गांव के अनुसूचित जाति के युवक आयुष की गांव के कुछ सवर्ण युवाओं ने बेरहमी से पिटाई की थी। युवक की तहरीर पर 12 जनवरी को पांच आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया गया था। वर्तमान में युवक दून मेडिकल कालेज में भर्ती है। सालरा गांव मंदिर समिति के सदस्य करतार सिंह ने शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुरोला में परिवाद प्रार्थना पत्र दायर किया था। जिसमें बताया था कि उनकी शिकायत पर मोरी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। न्यायालय ने मंदिर समिति को अपना पक्ष रखने के लिए छह फरवरी की तिथि निर्धारित की है। पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि मंदिर समिति के सदस्य करतार सिंह की तहरीर और कोर्ट के निर्देश पर आयुष पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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