हरिद्वार: फास्ट ट्रेक कोर्ट /अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दो साल पुराने मामले में छह साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है । साथ ही उसपे 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश के अनुसार, कलियर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को 23 अक्टूबर 2021 की सुबह डेयरी पर दूध लेने के लिए भेजा था, लेकिन वह घर नहीं लौटी। इसके बाद वह लापता हो गई। जब वह बच्ची को ढूंढ रहा था तो उसने देखा कि मेहवड कला में रहने वाला सनव्वर उसकी बेटी को बाइक से उतार कर भाग रहा है। इस पर उसने सनव्वर को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। बच्ची ने पुलिस को बताया था कि सनव्वर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।इसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में चला। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सनव्वर को दोषी करार देते हुए अदालत 20 साल कैद की सजा सुनाई।