किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 11 साल की सजा, 20 हजार का अर्थदंड


चमोली: जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। किशोरी को पांच लाख का प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।
विशेष अ​धिवक्ता मोहन पंत के अनुसार, तहसील पोखरी के एक गांव की किशोरी को अभियुक्त सुभाष सिंह ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर पोखरी के एक होटल में लेजाकर वहां दुष्कर्म किया था। मार्च 2019 में अभियुक्त ने पीड़िता के घर जाकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। किशोरी को मुंह बंद रखने के लिए धमकाया गया। पीड़िता ने दिसंबर 2019 को एक बच्ची को जन्म दिया। तब पीड़िता ने परजनों को बताया कि सुभाष सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। विवेचना के दौरान पुलिस ने नवजात शिशु के रक्त के नमूने डीएनए परीक्षण के लिए दिए गए थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट में अभियुक्त सुभाष सिंह व पीड़िता ही नवजात शिशु के जैविक माता-पिता पाए गए। इस पर कोर्ट ने सुभाष को दुष्कर्म का दोषी करार दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *