देहरादून। उत्तराखंड शासन ने ऋषिकेश और हरिद्वार में मद्य निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया है। प्रमुख सचिव आबकारी एल फैनई ने आदेश जारी किए हैं।इसके तहत ऋषिकेश और हरिद्वार में नगर निगम का संपूर्ण क्षेत्र मद्य निषेध के दायरे में आएगा। इस क्षेत्र में किसी भी तरह शराब की दुकानें और बार के लाइसेंस जारी नहीं होंगे। दोनों शहरों में नगर निगम की स्थापना से पहले पालिका क्षेत्र मद्य निषेध क्षेत्र थे। ऋषिकेश में संपूर्ण नगर क्षेत्र के साथ ही प्राचीन वीरभद्र मंदिर के दो किमी परिधि और हरिद्वार में पिरान कलियर के 1.6 किमी क्षेत्र भी इस दायरे में रहेगा।