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नाबालिक चला रहा था वाहन, पिता के खिलाफ हुई कार्रवाई, वाहन भी सीज - मोनाल एक्सप्रेस

नाबालिक चला रहा था वाहन, पिता के खिलाफ हुई कार्रवाई, वाहन भी सीज

देहरादून: सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक चमोली प्रमेन्द्र डोबाल के आदेशानुसार, जनपद क्षेत्रान्तर्गत नाबालिक वाहन चलाकों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष चैकिंग अभियान के दृष्टिगत दिनांक आज दिनांक 23/03/2023 को चौकी बाजार कर्णप्रयाग प्रभारी नरेन्द्र कोटियाल ने नाबालिक को वाहन चलाते हुए पकड़ लिया। इस दौरान मौके पर नाबालिक के पिता को बुलाया गया। इसके बाद नाबालिक को उनके सुपुर्द किया गया। नाबालिक के पिता के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। चालान करते हुए वाहन को सीज किया गया।
अभिभावक को मोटर वाहन अधिनियम के प्रविधानों की जानकारी देते हुए सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में अपने नाबालिक बच्चों को वाहन ना दें l पुलिस ने समस्त जनता से अनुरोध किया है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें। कोई भी नाबालिक वाहन चलाते हुए पाया जायेगा तो सम्बन्धित अभिभावक या वाहन स्वामी के विरूद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

ट्रैफिक नियम

यदि आपका बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है और बिना किसी लर्नर लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस स्थिति में, आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत दंडित किया जाएगा। अभिभावक को अधिकतम दंड के रूप में तीन साल की कैद और पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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