जिला प्रशासन का कड़ा एक्शन: 11.64 लाख का अर्थदंड, 80 लाख की आरसी; नामजद एफआईआर दर्ज
डीएम सविन बंसल
मोनाल एक्सप्रेस, देहरादून, 15 फरवरी 2026। मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707ए (त्यूनी-चकराता-मसूरी-बाटाघाट) के कि०मी० 162 पर होटल देवलोक के निकट प्रतिधारक दीवार क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। संयुक्त निरीक्षण के बाद अवैध खुदाई और मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें एक पार्षद की पत्नी भी शामिल बताई गई है।
जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने नगर पालिका, एमडीडीए, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोनिवि व खनन विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि आवासीय मानचित्र की स्वीकृति के बावजूद जेसीबी से राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर अवैध खनन किया गया, जिससे भूस्खलन हुआ और दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
जनसुरक्षा को देखते हुए मार्ग को तत्काल बंद कर वैकल्पिक मार्गों—मोतीलाल नेहरू मार्ग, हाथीपांव मार्ग व नगर पालिका मार्ग—से यातायात संचालित किया जा रहा है।
खनन विभाग ने 1522.50 घनमीटर (4384.80 टन) अवैध खनन पर तीन गुना रॉयल्टी दर से ₹11,64,164 का अर्थदंड निर्धारित किया है। पुनर्निर्माण व्यय की वसूली आरसी के माध्यम से की जाएगी, जिसमें लगभग 80 लाख रुपये की अतिरिक्त आरसी भी काटी गई है।
एमडीडीए को स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।