देहरादूनः राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा कांड में करीब तीन दशक बाद अदालत में पीएसी के दो पूर्व सिपाहियों पर दोष सिद्ध हुआ है। अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, लूट, छेड़छाड़ और साजिश रचने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया।
सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अभियुक्त मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह पर दोष सिद्ध हुआ था।