देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। यह आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-D, उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016, संशोधित अध्यादेश 2025 तथा नवीन आरक्षण नियमावली 2025 के तहत तय किया गया है। इसमें उत्तरकाशी की सीट को अनारक्षित रखा गया है। जबकि देहरादून, टिहरी समेत 6 जिलों में सीट को महिला आरक्षित रखा गया है।