सार्वजनिक उपक्रम व निगम कर्मियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी

 देहरादून: उत्तराखंड शासन ने सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे सार्वजनिक उपक्रम व निगम कर्मियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। अन्य आदेश में सरकार ने सार्वजनिक निकाय व उपक्रमों में तैनात कार्मिकों को वर्ष 2023-24 का तदर्थ बोनस भी अनुमन्य कर दिया है। इससे निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों के लगभग 40 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

प्रदेश के सार्वजनिक उद्यमों व निगमों से जुड़े कर्मचारी राज्य कर्मचारियों की भांति ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता व तदर्थ बोनस देने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में कर्मचारी संगठनों की सरकार से वार्ता भी हुई।इस कड़ी में गुरुवार को सचिव औद्योगिक विकास विनय शंकर पांडेय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य कर्मचारियों के लिए 29 अक्टूबर को महंगाई भत्ता बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए गए। इसी कड़ी में सार्वजनिक उपक्रम व निगमों में सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कार्मिकों को भी अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी निगम, उपक्रम व स्वायत्तशासी संस्था अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए प्रकरण को बोर्ड बैठक से अनुमोदित कराकर महंगाई भत्ता देने की कार्यवाही करेंगे।

एक अन्य आदेश में सचिव औद्योगिक विकास ने सार्वजनिक, उपक्रम व निकायों में कार्यरत कार्मिकों को तदर्थ बोनस जारी करने का आदेश दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन उपक्रमों, निकाय व निगमों में अक्टूबर 2024 को वर्ष 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस जारी करने का आदेश नहीं हुआ है, वहां यह बोनस दिया जाएगा।

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