ऑपरेशन क्रैकडाउन: डेढ़ माह में 43,499 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन, 4,466 पर कार्रवाई

:- दून पुलिस के अभियान से संदिग्धों में हड़कंप, 73 गिरफ्तार; 2.59 करोड़ से अधिक का जुर्माना

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल

ओम प्रकाश जोशी, देहरादून, 06 अप्रैल 2026। दून पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन क्रैकडाउन” के तहत बीते डेढ़ माह में जनपद के नगर और देहात क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 43,499 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया, जबकि 4,466 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने विभिन्न मामलों में कुल 73 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में पुलिस टीमों ने 342 अपार्टमेंट्स और 59 गेटेड कॉलोनियों में 30 हजार से अधिक आवासों का सत्यापन किया। इसके अलावा विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित आश्रम, धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस और हॉस्टल में रह रहे बाहरी व्यक्तियों की भी जांच की गई।

किरायेदार सत्यापन न कराने वालों पर सख्ती

अभियान के दौरान अपने किरायेदारों, घरेलू नौकरों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों का सत्यापन न कराने वाले 2,596 मकान मालिकों व प्रतिष्ठान स्वामियों के खिलाफ 83 पुलिस एक्ट में चालान करते हुए 02 करोड़ 59 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं सत्यापन के दौरान संदिग्ध पाए गए 1,805 किरायेदारों, रेहड़ी-ठेली वालों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई की गई।

विदेशी महिलाएं और अन्य आरोपी गिरफ्तार

सत्यापन अभियान के दौरान बिना वैध दस्तावेज के देहरादून में अवैध रूप से रह रही 03 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ थाना रायपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

इसके साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए 07 अन्य अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ थाना रायवाला और कैण्ट में अभियोग पंजीकृत किए गए।

 हाइलाइट्स :-

43,499 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन

4,466 संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई

73 गिरफ्तार

342 अपार्टमेंट्स और 59 गेटेड कॉलोनियों में चेकिंग

2,596 लोगों पर 2.59 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना

03 विदेशी महिलाएं अवैध रूप से रह रही मिलीं

07 अन्य अपराधी भी दबोचे गए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *