रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज, हिस्ट्रीशीटर समेत आरोपितों पर लोक सेवक से मारपीट व सरकारी संपत्ति नुकसान की धाराएं
मोनाल एक्सप्रेस, देहरादून। रायपुर क्षेत्र के ननूरखेड़ा स्थित प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड में सरकारी कार्य के दौरान मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार 21 फरवरी 2026 को एक प्रकरण को लेकर उमेश शर्मा काऊ अपने साथियों के साथ निदेशक से वार्ता करने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और कुछ लोगों ने कार्यालय परिसर में अराजकता फैलाते हुए कुर्सियां व अन्य सामान फेंककर तोड़फोड़ कर दी। घटना में कार्यालय में मौजूद कई लोगों को चोटें आईं।
इस संबंध में अजय कुमार नौडियाल की ओर से थाना रायपुर में तहरीर दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लोक सेवक के कार्य में बाधा, मारपीट, बलवा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं विधायक की सुरक्षा में तैनात सुशील रमोला की तहरीर पर भी अलग से मामला दर्ज हुआ।
पुलिस अधिकारी परमेंद्र डोबाल ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, साक्ष्य और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई की गई।
गिरफ्तार आरोपी:
अरविन्द पुण्डीर उर्फ कल्ली
लक्ष्मण नवानी
राकेश थपलियाल
अक्षय राणा
पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना जारी है और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। ……………………………
दिनांक: 21-02-26 को रायपुर क्षेत्रान्तर्गत ननूरखेडा स्थित प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड के निदेशक कार्यालय में एक प्रकरण के सम्बन्ध में मां0 विधायक रायपुर श्री उमेश शर्मा काउ व उनके साथ आये अन्य व्यक्तियों द्वारा निदेशक प्रार्थमिक शिक्षा से वार्ता की जा रही थी। इस दौरान हुए विवाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा निदेशक कार्यालय में अराजकता फैलाते हुए कार्यालय में रखी कुर्शियों व अन्य सामान को इधर उधर फेंकते हुए तोड फोड की गयी, उक्त घटना में कार्यालय में मौजूद कुछ लोगों को चोटें आई। घटना के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार नौडियाल, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा थाना रायपुर में दी गयी तहरीर तथा उसमें संलग्न मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर मु0अ0सं0 – 80/26 धारा: 121(1) (लोक सेवक के कार्यों में बाधा डाल उसे चोट पहुंचाना)/191(2) (बलवा)/324(3) (सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना)/351(3) (जान से मारने की धमकी देना)/352 (गाली गलौच कर अपमानित करना) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही सम्बन्धित प्रकरण में ही मां0 विधायक श्री उमेश शर्मा काउ की सुरक्षा में तैनात कां0 सुशील रमोला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 81/26 धारा: 115 (2) (चोट पंहुचाना)/127 (2)(परिरोध करना)/131(हमला करना) तथा 352 (गाली गलौच कर अपमानित करना) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
उक्त घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों, प्राप्त साक्ष्यों व वीडियो फुटेजों के आधार पर घटना में शामिल अभियुक्तो की पहचान करते हुए 01 हिस्ट्रीशीटर सहित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें मां0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त :-*
1- अरविन्द पुण्डीर उर्फ कल्ली पुत्र स्व० मगन सिंह पुण्डीर निवासी नूनरखेडा, थाना रायपुर, देहरादून
2- लक्ष्मण नवानी पुत्र स्व० भुवनेश्वर प्रसाद निवासी शिवलोक कालोनी, लाडपुर, थाना रायपुर, देहरादून
3- राकेश थपलियाल पुत्र स्व० श्री आर०पी० थपलियाल निवासी तपोवन रोड, लाडपुर, थाना रायपुर, देहरादून
4- अक्षय राणा पुत्र संग्राम सिंह राणा निवासी सौंधोवाली, थाना रायपुर, देहरादून