देहरादून: लेनदेन को लेकर युवक की हत्या करने वाले को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज अंजलि नोलियाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल के अनुसार अंबेडकर मार्ग निवासी डीएल रोड ने तहरीर दी थी कि उनके भाई नितिन (उम्र 18 वर्ष) का मनोज, बबलू, अंकित, निलवा निवासी ऋषिनगर और संदीप व बंटी के साथ रुपयों की लेनदेन को लेकर झगड़ा चल रहा था।
दो फरवरी 2014 को आरोपियों ने नितिन को पीटा। नितिन किसी तरह से वहां से भाग निकला। आरोपियों ने उसका पीछा करते हुए रतन चौक नालापानी के निकट घेर लिया और चाकू से उसके भाई पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में आरोपित मनोज कुमार, बबलू, अंकित, निलवा, संदीप व बंटी के खिलाफ दो फरवरी 2014 को डालनवाला कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद 11 मई 2014 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया।
इस केस के आरोपित बबलू, अंकित, निलवा, संदीप व बंटी उच्च न्यायालय चले गए, जिनका केस अभी चल रहा है। कोर्ट ने मनोज कुमार निवासी लूनिया मोहल्ला मच्छी बाजार कोतवाली को दोषी पाते हुए उसे आजीवन जेल की सजा सुनाई।