देहरादून: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को दोषी करार देते हुए स्पेशल फास्ट ट्रैक के न्यायाधीश पंकज तोमर की कोर्ट ने 20-20 वर्ष की एल कैद और 14-14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल, नेहरू कालोनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 14 अक्टूबर 2018 को नेहरू कालेानी थाने में तहरीर दी थी कि उनकी 15 साल की बेटी गायब हो गई है। इस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। 15 अक्टूबर को पुलिस ने किशोरी को जीआरपी बागपत से बरामद किया था। किशोरी ने पुलिस को बताया कि गौरव व विवेक निवासी ग्राम रसीदगढ़ थाना भवन शामली उत्तर प्रदेश उसे बहला फुसलाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।