6 माह के लिए जिला बदर, दून पुलिस ने आदतन अपराधी को दिखाया जिले से बाहर का रास्ता

🟢 गुण्डा अधिनियम के तहत रायपुर थाना क्षेत्र के अभियुक्त पर बड़ी कार्रवाई
🟢 जिलाधिकारी के आदेश पर आशारोड़ी बॉर्डर से छोड़ा गया सहारनपुर (UP)
मोनाल एक्सप्रेस, देहरादून (18 जनवरी 2026) : देहरादून जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम कसते हुए दून पुलिस ने एक आदतन अपराधी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई गुण्डा अधिनियम के तहत की गई, जिसका उद्देश्य जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अभ्यस्त एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना रायपुर पुलिस ने यह प्रभावी कदम उठाया।

🔹 लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में था लिप्त
थाना रायपुर क्षेत्र का निवासी जगबीर सिंह  निवासी नंदिनी कॉलोनी, बालावाला, एक कुख्यात व आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट एवं आबकारी अधिनियम से जुड़े कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को भेजी गई थी। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून ने अभियुक्त को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए।

🔹 आशारोड़ी सीमा से छोड़ा, दोबारा प्रवेश पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुपालन में 18 जनवरी 2026 को अभियुक्त को देहरादून जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में छोड़ा गया।
अभियुक्त को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित 6 माह की अवधि में यदि वह जनपद की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, सहारनपुर पुलिस को भी अभियुक्त के जिला बदर किए जाने की सूचना दे दी गई है।

🚔 दून पुलिस का सख्त संदेश
देहरादून पुलिस ने साफ किया है कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी और जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
📂 आरोपी का आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 20/2014 – धारा 392/411 भादवि

मु0अ0सं0 21/2014 – धारा 25/4 आर्म्स एक्ट

मु0अ0सं0 38/2018 – धारा 392/411 भादवि

मु0अ0सं0 289/2018 – धारा 60 आबकारी अधिनियम

मु0अ0सं0 48/2023 – धारा 25/4 आर्म्स एक्ट
(सभी मुकदमे थाना रायपुर, देहरादून में पंजीकृत)

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