ढोल-नगाड़ों के साथ निकली आरोपी की बारात, दून पुलिस ने गुंडा एक्ट में किया जिला बदर

मोनाल एक्सप्रेस, देहरादून। जनपद में कानून-व्यवस्था को सख्त बनाए रखने की दिशा में दून पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत एक आदतन अपराधी को छह माह के लिए जिला बदर किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदतन व अभ्यस्त अपराधियों के खिलाफ कठोर निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुपालन में दिनांक 16 जनवरी 2026 को थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने अभियुक्त दिव्यकांत लखेड़ा के विरुद्ध जिला बदरी की कार्रवाई को अमल में लाया।

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त को गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में 06 माह के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए थे। आदेशों के तहत पुलिस ने अभियुक्त को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर ले जाकर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में छोड़ा।

अभियुक्त को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि निर्धारित छह माह की अवधि के दौरान यदि वह देहरादून जनपद की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सहारनपुर पुलिस को भी अभियुक्त के जिला बदर किए जाने की सूचना दे दी गई है।

दून पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

आरोपी का नाम-पता:
दिव्यकांत लखेड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री राम बिहारी लखेड़ा
निवासी — ऋषि विहार, माजरी माफी
थाना — नेहरू कॉलोनी, देहरादून

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